Article 370 abrogation upheld: अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण बरकरार, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में तीन प्रमुख सवालों के जवाब कैसे दिए?

बाएं से दाएं, पांच न्यायाधीशों की पीठ के सदस्य: न्यायमूर्ति खन्ना, न्यायमूर्ति कौल, सीजेआई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संघ में शामिल होने के बाद जम्मू-कश्मीर के लिए कोई संप्रभुता नहीं थी और अनुच्छेद 370 एक अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान था।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 दिसंबर) को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले में संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा ।भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने दो अलग-अलग लेकिन सहमत राय लिखीं। यहां बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं में तीन प्रमुख मुद्दों पर क्या फैसला सुनाया :

1 – जम्मू-कश्मीर की ‘अद्वितीय’ और ‘विशेष स्थिति’ पर

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 1947 में भारत में विलय के बाद जम्मू-कश्मीर ने संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार नहीं रखा। अदालत ने कहा कि हालांकि रियासत के पूर्व शासक महाराजा हरि सिंह ने एक उद्घोषणा जारी की थी कि वह अपनी संप्रभुता बरकरार रखेंगे, उनके उत्तराधिकारी करण सिंह ने एक और उद्घोषणा जारी की कि भारतीय संविधान राज्य के अन्य सभी कानूनों पर हावी होगा।

अदालत ने फैसला सुनाया कि संक्षेप में, इसका भारत में शामिल होने वाली हर अन्य रियासत की तरह विलय का प्रभाव था।

अदालत ने जोरदार ढंग से निष्कर्ष निकाला कि जम्मू और कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 के अलावा, जम्मू-कश्मीर संविधान की धारा 3 का भी हवाला दिया।

जम्मू-कश्मीर संविधान के अनुच्छेद 3 में लिखा है: “जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा।” राज्य के संविधान में यह भी प्रावधान है कि इस प्रावधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस कौल ने कहा कि अपने स्वयं के संविधान वाला एकमात्र राज्य होना भी किसी विशेष दर्जे को परिभाषित नहीं करता है। उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर संविधान का उद्देश्य राज्य में रोजमर्रा का शासन सुनिश्चित करना था और अनुच्छेद 370 का उद्देश्य राज्य को भारत के साथ एकीकृत करना था।”

2 – क्या अनुच्छेद 370 संविधान का ‘अस्थायी’ या स्थायी प्रावधान है?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी, संक्रमणकालीन प्रावधान है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पाठ्य दृष्टिकोण अपनाया और अनुच्छेद 370 को शामिल करने और अस्थायी प्रावधानों से संबंधित संविधान के भाग XXI में अनुच्छेद 370 को रखने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ के साक्ष्य का हवाला दिया।विज्ञापन

उन्होंने यह भी कहा कि “अस्थायी” प्रावधान ने 1947 में राज्य में व्याप्त युद्ध जैसी स्थिति में एक उद्देश्य पूरा किया।

3 – अनुच्छेद 370 के प्रभावी निरस्तीकरण से संबंधित प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2019 की दोनों राष्ट्रपति घोषणाओं को बरकरार रखा।

बड़े संघीय मुद्दों और जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति के आसपास की बहस के अलावा, मुख्य कानूनी चुनौती 2019 में दो राष्ट्रपति उद्घोषणाओं को लेकर थी, जिसने वास्तव में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था।

न्यायालय ने दोनों उद्घोषणाओं को बरकरार रखा, जिसमें “जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा” को “जम्मू और कश्मीर की विधान सभा” का नया अर्थ देने वाली घोषणा भी शामिल थी।

मुख्य मुद्दा यह था कि क्या राष्ट्रपति शासन के अधीन होने पर राज्य की शक्तियां संभालने वाले संघ द्वारा ये कार्रवाई की जा सकती है। यहां, सुप्रीम कोर्ट ने ‘एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ’ मामले में 1994 के ऐतिहासिक फैसले का जिक्र किया, जो राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यपाल की शक्तियों और सीमाओं से संबंधित था।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्यपाल (जम्मू-कश्मीर के मामले में राष्ट्रपति) राज्य विधानमंडल की “सभी या कोई भी” भूमिका निभा सकते हैं और ऐसी कार्रवाई का न्यायिक परीक्षण केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए।

बोम्मई फैसले की व्याख्या पर भरोसा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “प्रथम दृष्टया ऐसा कोई मामला नहीं है कि राष्ट्रपति के आदेश दुर्भावनापूर्ण थे या शक्ति का अनुचित प्रयोग थे।”

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